निगम ऋण

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निगम ने हाल ही में नैगम ऋण की योजना लागू की है जिसके अंतर्गत 500 लाख रुपये की सहायता मंजूर की जाती है जो संस्वीकृति की तारीख से 6 महीने के भीतर निम्न के लिए प्रयोग की जा सकती है:
 

  •   कार्यकारी पूँजी अपेक्षाओं, यदि कोई है, को पूरा करने के साथ-साथ विस्तार/ आधुनिकीकरण/ सन्तुलक उपस्कर/ प्रौद्योगिकी दायित्व शुल्क
  •  अतिरिक्त सहायता, यदि कोई है, के साथ जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं के ऋणों का उत्तरदायित्व लेना। तथापि, नयी परियोजनाओं को यह सहायता नहीं मिलेगी।
  • अप्रत्याशित स्वरूप जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/ बोनस/ आयकर भुगतान आदि, की सामान्य नैगम आवश्यकताओं से जुड़े हुए खर्चों को पूरा करना।

 

पात्रता मानदण्ड (Eligibility Criteria)

 

  1. हरियाणा में स्थापित यूनिट विगत पाँच वर्षों से अधिक समय तक वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगी हो।
  2. कम्पनी विगत तीन वर्षों से लाभार्जन कर रही हो।
  3. अन्तिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कम्पनी का निबल मूल्य (Network) और उपचित नकदी क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये हो। (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी विधियाँ नेटवर्क के प्रतिहिसाब में नहीं ली जाएगी।)
  4. कम्पनी बैंको/ वित्तीय संस्थाओं की मूल/ ब्याज के प्रति चूककत्र्ता नहीं होनी चाहिए तथा उसका लेखा उसके उधारधाराओं द्वारा ‘‘मानक परिसम्पत्ति’’ के रूप में वर्गीकृत किए गए हों।
  5. अन्तिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कम्पनी का चालू अनुपात 1:1 से कम न हो।
  6. अन्तिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कम्पनी ब्याजवसूली अनुपात 2:1 से कम न हो।
  7. कम्पनियाँ HSIIDC से सहायताप्राप्त न हों अपितु अन्यथा सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों, पर भी विचार किया जाएगा।

 

वित्तपोषण पैरामीटर:

चुकौती अवधि 6-12 महीने की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के साथ 3-1/2 5-1/2 साल
प्रोमोटर योगदान 30% न्यूनतम
ऋण समता अनुपात 1.5:1 (प्रस्तावित ऋण सहित)
ब्याज की दर जैसा कि सामान्य अवधि के ऋणों के लिए लागू है.
प्रसंस्करण और सामने शुल्क सामान्य अवधि के ऋणों के मामलों में लागू के रूप में.

 

वित्तपोषण मानदण्ड:

  1. मांग प्रोमिसरी नोट
  2. कम से कम 1.5 गुना परिसम्पत्ति सुरक्षा अनुपात (प्रस्तावित ऋण और अचल परिसम्पत्तियों सहित) के साथ कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार का विस्तार
  3. नैगम ऋण  योजना के अंतर्गत अधिग्रहीत की जाने वाली परिसम्पत्तियों पर एकमात्र प्रभार।
  4. सुरक्षा सीमा 25% से कम नहीं।
  5. प्रमोटरों की व्यक्तिगत प्रतिभूति: संस्वीकृत सहायता का संवितरण क्रियाविधि सामान्य आवधिक ऋण की तरह है।

प्रक्रिया जनरल सावधि ऋण के तहत के रूप में ही है.